एक साल की अग्रिम फीस ले सकेंगे निवेश सलाहकार व रिसर्च विश्लेषक
मुंबई- पूंजी बाजार नियामक सेबी ने निवेश सलाहकारों और शोध विश्लेषकों को एक वर्ष तक के लिए अग्रिम शुल्क लेने की अनुमति दे दी। मौजूदा नियमों के तहत निवेश सलाहकार (आईए) ग्राहक की सहमति से दो तिमाहियों तक के लिए अग्रिम शुल्क ले सकते हैं। शोध विश्लेषकों (आरए) के लिए यह केवल एक तिमाही के लिए था।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को कहा, यदि ग्राहक सहमत हो तो आईए और आरए एक साल का अग्रिम शुल्क ले सकते हैं। शुल्क संबंधी प्रावधान जैसे शुल्क सीमा, शुल्क भुगतान के तरीके, शुल्क वापसी, अग्रिम शुल्क और टूट-फूट शुल्क केवल व्यक्तिगत और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) ग्राहकों के मामले में ही लागू होंगे। ये प्रावधान गैर व्यक्तिगत ग्राहकों, मान्यता प्राप्त निवेशकों तथा प्रॉक्सी सलाहकार की सिफारिश चाहने वाले संस्थागत निवेशकों के मामले में लागू नहीं होंगे।