पीएफ में ऑटो सेटलमेंट की सीमा एक लाख से बढ़कर होगी पांच लाख रुपये

मुंबई- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपने 7.5 करोड़ सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। संगठन ने एडवांस क्लेम की ऑटो सेटलमेंट सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव दिया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड (सीबीटी) की कार्यकारी समिति की 113वीं बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

सूत्रों के मुताबिक, इस प्रस्ताव को सीबीटी की अंतिम स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद ईपीएफओ सदस्य 5 लाख रुपये तक निकासी कर सकेंगे। सरकार का यह फैसला ईपीएफओ सदस्यों के लिए निकासी प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। ईपीएफओ ने अप्रैल 2020 में बीमारी से जुड़ी अग्रिम निकासी के लिए ऑटो क्लेम प्रक्रिया शुरू की थी। मई 2024 में यह सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई थी।

ऑटो-मोड में दावों का निपटान तीन दिनों में हो जाता है। अब तक 95% दावे ऑटोमैटिक पूरे हुए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में 2.16 करोड़ ऑटो-क्लेम निपटाए गए हैं। ईपीएफओ ने दावा किया है कि इस ऑटो-सेटलमेंट सुविधा के जरिए सदस्यों को तेज और निर्बाध सेवा मिलेगी।

अब तक पीएफ निकासी के लिए 27 तरह की सत्यापन औपचारिकताएं होती थीं। इस बैठक में इसे घटाकर 6 करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, सदस्य को पात्रता और दावा प्रक्रिया को समझाने के लिए अग्रिम सत्यापन विकसित किए गए हैं। दावा खारिज होने की संभावना 50 फीसदी से घटकर 30 फीसदी हो गई है।

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