नए आयकर विधेयक में कोई नया कर शामिल नहीं होगा- वित्त सचिव
मुंबई- संसद के बजट सत्र में पेश होने वाले नए आयकर विधेयक में कोई नया कर शामिल नहीं होगा। वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे ने कहा, यह आयकर विधेयक बिल पूरी तरह से नया बिल है। संसद में इस नए बिल को पास कराना होगा। इसमें (कर दरें) बदलाव नहीं होगा, क्योंकि यह कर नीति का विशेषाधिकार होगा। लेकिन संरचनात्मक रूप से इसमें व्यापक बदलाव आया है।
पांडे ने कहा, बिल को जिस तरह से पढ़ा जाता है, जिस तरह से समझा जाता है और जिस तरह से बेकार की चीजों को दूर किया जाता है तो उसमें युक्तिकरण और सरलीकरण का पालन किया जाता है। कर स्लैब और सुधारों में संशोधन पर नया बिल कई सुधार लेकर आएगा और एक अप्रैल से लागू होगा। इस कर कटौती में कोई समस्या नहीं है।
उन्होंने कहा, करदाता तीन चीजों में से कोई एक करेंगे। वे या तो खर्च करेंगे या बचत करेंगे या सीधे निवेश करेंगे। अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए तीनों में से किसी भी स्थिति में यह हमारे लिए उपयुक्त है। नया विधेयक उन सुधारों को आगे बढ़ाएगा जो अपराधों को अपराधमुक्त करने सहित लाए गए हैं। उनमें से कुछ को हम पहले ही अपराधमुक्त कर चुके हैं। तो जो भी सुधार किए गए हैं, उन्हें निर्बाध रूप से आगे बढ़ाया जाएगा।
क्या नया कोड पूंजीगत लाभ कर या प्रतिभूति लेनदेन कर में वृद्धि के माध्यम से आश्चर्यचकित कर सकता है? पांडे ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कर दरें आदि एक वार्षिक प्रक्रिया है। हम एक कर कानून की बात कर रहे हैं जो संरचना को सक्षम बनाता है। यह बताता है कि क्या करना है। जैसा कि वित्त मंत्री ने भाषण में भी कहा था, यह लगभग आधे पेज का होगा। ऐसी कोई बात नहीं जिसके बारे में करदाता को चिंतित होने की जरूरत हो।