दावों के निपटान में मिलीं गंभीर खामियां, केयर हेल्थ पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना
मुंबई- पॉलिसीधारकों के दावों के निपटान और पारदर्शिता में गंभीर खामियां मिलने पर इरडाई ने केयर हेल्थ इंश्योरेंस पर एक करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। 15 दिसंबर को जारी आदेश में भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडाई) ने निरीक्षण के बाद केयर हेल्थ इंश्योरेंस को कई चेतावनियां और सलाहें भी जारी कीं हैं। इसमें शिकायत निवारण, साइबर सुरक्षा, पुनर्बीमा लेखांकन और बिना दावे वाली राशियों के प्रबंधन में कई खामियां पाई गईं।
इरडाई ने जांच में पाया कि जब पॉलिसीधारकों के पक्ष में शिकायतों का समाधान नहीं हुआ तो केयर हेल्थ ने शिकायतकर्ताओं को बीमा लोकपाल से संपर्क करने के उनके अधिकार के बारे में जानकारी नहीं दी। लोकपाल का नाम और पता भी नहीं दिया। शिकायत निवारण और दावा अस्वीकृति पत्रों में केवल ग्राहक सेवा संपर्क विवरण, ईमेल आईडी और एक अस्पष्ट हाइपरलिंक शामिल था।
नियामक ने बताया, ऐसी रणनीति से पॉलिसीधारकों पर अनावश्यक बोझ पड़ा और उन्हें शिकायत निवारण तंत्र तक पहुंच से वंचित किया गया। साथ ही, केयर हेल्थ ने तय समय सीमा में गंभीर साइबर सुरक्षा खामियों को ठीक नहीं किया था। आदेश के मुताबिक, दावों में पारदर्शिता और पॉलिसीधारकों के साथ समय पर संवाद करना अनिवार्य है। बाद में उठाए गए सुधारात्मक कदम उन उल्लंघनों को रद्द नहीं कर सकते जो पहले ही पॉलिसीधारकों के अधिकारों को प्रभावित कर चुके हैं।
45 दिन में करना होगा भुगतान
इरडाई ने केयर हेल्थ इंश्योरेंस को आदेश प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर अपने शेयरधारकों के खाते से एक करोड़ रुपये का जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया है। बीमा कंपनी को इस आदेश को अपने निदेशक मंडल के समक्ष भी रखना होगा और एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। नियामक ने चेतावनी देते हुए कहा, भविष्य में इस तरह की किसी भी चूक को गंभीरता से देखा जाएगा। इसके लिए कठोर नियामक कार्रवाई की जा सकती है।

