रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 56 करोड़ और टोरंट फार्मा पर 41 करोड़ का GST जुर्माना
मुंबई- जीएसटी विभाग ने दो अलग-अलग मामलों में रिलायंस पर 56 करोड़ रुपये और टोरंट फार्मास्युटिकल्स पर 41 करोड़ का जुर्माना लगाया है। टोरंटको केंद्रीय जीएसटी प्राधिकरण ने माल के निर्यात पर कथित गलत रिफंड के लिए कंपनी पर 41 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने कहा, अहमदाबाद दक्षिण आयुक्तालय के केंद्रीय जीएसटी, सामान्य न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के संयुक्त आयुक्त ने 41.33 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया। आदेश में माल के निर्यात पर विभाग द्वारा गलत रिफंड का आरोप लगाया गया है। कंपनी आकलन के आधार पर अपील दायर करेगी।
रिलायंस इंडस्ट्रीज पर जीएसटी विभाग ने 56.44 करोड़ का पेनल्टी ऑर्डर जारी किया है। यह आदेश अहमदाबाद के सीजीएसटी के संयुक्त आयुक्त ने जारी किया। यह मामला इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की व्याख्या को लेकर है। ऑर्डर के अनुसार, कंपनी द्वारा लिया गया आईटीसी ब्लॉक्ड क्रेडिट की श्रेणी में आता है। इसलिए उस पर पेनल्टी लगाई गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा, वह इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी।
एनएसईएल की निपटान योजना को मंजूरी
नई दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) व व्यापारियों के बीच एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। इससे 5,682 व्यापारियों को 1,950 करोड़ का भुगतान होगा। इस समझौते में व्यापारियों को 31 जुलाई, 2024 तक बकाया के आधार पर आनुपातिक भुगतान होगा। इसके बदले में समूह के खिलाफ कानूनी मामलों को बंद किया जाएगा।

