बैंक ग्राहक अब चुन सकेंगे चार नॉमिनी, दावों के निपटान में आएगी तेजी
नई दिल्ली। बैंक ग्राहक अपने खाते में अधिकतम चार नॉमिनी का विकल्प चुन सकते हैं। इससे बैंकिंग दावों के निपटान में तेजी आएगी। वित्त मंत्रालय ने कहा, बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत यह सुविधा एक नवंबर से लागू होगी। संशोधनों के अनुसार, ग्राहक एक साथ या क्रमिक रूप से चारों नॉमिनी को चुन सकता है। लॉकरों में रखी वस्तुओं के लिए केवल क्रमिक नामांकन की ही मंजूरी होगी।
वित्त मंत्रालय ने कहा, खाताधारक प्रत्येक नॉमिनी के लिए हिस्सा तय कर सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कुल हिस्सा 100 फीसदी के बराबर हो। सभी नॉमिनी के बीच पारदर्शी वितरण संभव हो सकेगा। नॉमिनी का अधिकार मूल खाताधारक की मृत्यु के बाद ही प्रभावी होगा। इससे निपटान में निरंतरता और उत्तराधिकार की स्पष्टता सुनिश्चित होगी। इन प्रावधानों के कार्यान्वयन से जमाकर्ताओं को अपनी पसंद के अनुसार नामांकन करने की सुविधा मिलेगी।

