पॉलिसीबाजार से ले रहे हैं तो जानिए इसको, इस पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना

मुंबई- बीमा नियामक इरडाई ने कुछ खामियों के लिए पॉलिसीबाजार इंश्योरेंस ब्रोकर्स पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बीमा मानदंडों का उल्लंघन करने के खिलाफ चेतावनी भी दी है।

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) ने सोमवार को जारी अपने आदेश में कहा, पॉलिसीबाजार इंश्योरेंस पर बीमा अधिनियम, 1938 और नियमों और विनियमों के तहत स्थापित विभिन्न उल्लंघनों के लिए निर्देश, सलाह और चेतावनी के साथ यह जुर्माना लगाया गया है। पॉलिसीबाजार की स्थापना 2008 में हुई थी। इसने अब तक 4.2 करोड़ से अधिक पॉलिसियां बेची हैं।

IRDAI की जांच में पॉलिसीबाजार के ऑपरेशन से जुड़ी कई तरह की गंभीर कमियां और नियमों के उल्लंघन पाए गए. IRDIA की तरफ से जून 2020 में कंपनी का रिमोट इंस्पेक्शन किया, जिसमें कई तरह की गड़बड़ियां सामने आईं। इसके बाद 2024 में शो कॉज नोटिस जारी किया गया और 2025 में हुई सुनवाई के बाद जुर्माने का आदेश दिया गया है।

IRDIA की तरफ से जारी आदेश में कंपनी पर लगाए गए जुर्माने के पीछे सबसे बड़ा कारण डायरेक्टर्स के हितों का टकराव और पारदर्शिता की कमी को बताया है। आदेश में बताया गया है कि कंपनी के कई Key Managerial Personnel और प्रिंसिपल ऑफिसर अन्य कंपनियों के निदेशक भी थे, जो नियमों के खिलाफ है। इसके अलावा कंपनी ने इस तरह की नियुक्तियों के बारे में सयम पर जानकारी नहीं दी और IRDAI की पूर्व अनुमति भी नहीं ली।

कंपनी ने केवल 5 ULIP योजनाओं को “Top Products” और कुछ योजनाओं को “Best Life Insurance Plans” बताकर प्रदर्शित किया, जो नियमों का उल्लंघन है और उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकता है। पॉलिसीबाजार ने अपने नोडल अकाउंट से बीमा प्रीमियम की वसूली की और कई मामलों में इसे 24 घंटे की समयसीमा के भीतर बीमाकर्ताओं को नहीं भेजा, जो बीमा अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ है.

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