जी बिजनेस पर सलाह देकर कमाई, सेबी ने लगाया 4 करोड़ जुर्माना

नई दिल्ली। सेबी ने जी बिजनेस चैनल पर निवेशकों को सलाह देकर खुद कमाई करने वाले चार लोगों और संस्थानों पर दो साल के लिए कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही इन पर चार करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगा दिया है। सेबी के 55 पेज के आदेश में कहा गया है कि ये विशेषज्ञ जिन शेयरों की सलाह दे रहे थे, उनमें अग्रिम सूचना के आधार पर खुद कारोबार करते थे।

सेबी ने कहा, उक्त प्रतिबंध अवधि 8 फरवरी, 2024 के अंतरिम आदेश की तिथि से मानी जाएगी। नियामक ने पार्थ सारथी धर पर 50 लाख रुपये, मनन शेयरकॉम और कन्ह्या ट्रेडिंग कंपनी पर 75-75 लाख रुपये और साअर कमोडिटीज पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। सेबी ने जांच में पाया कि चुनिंदा संस्थाओं के साथ शेयर संबंधी सुझाव पहले ही साझा कर दिए गए थे। इन्होंने पहले से सौदे किए और टीवी पर प्रसारित सुझावों के बाद शेयर की कीमतों में उतार-चढ़ाव आने पर मुनाफा कमाया।

सेबी ने पाया कि आम जनता इस बात से अनजान रही कि सिफारिशें अन्य संस्थाओं के साथ पहले ही साझा कर दी गई थीं। इस योजना के परिणामस्वरूप 7.41 करोड़ रुपये का गैरकानूनी लाभ इन लोगों को हुआ।

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