एनपीएस में मिलने वाला टैक्स का लाभ अब यूपीएस में भी मिलेगा, यह है योजना
मुंबई- नेशनल पेमेंट स्कीम (NPS) के तहत मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स अब नई शुरू की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में भी मिलेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा, यह कदम मौजूदा NPS स्ट्रक्चर के साथ समानता सुनिश्चित करेगा और UPS चुनने वाले कर्मचारियों को टैक्स रिलीफ और इंसेंटिव देगा।
वित्त मंत्रालय ने कहा, यूपीएस को और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने फैसला किया है कि NPS के तहत उपलब्ध टैक्स बेनेफिट्स कुछ जरूरी बदलावों के साथ UPS पर भी लागू होंगे, क्योंकि यह NPS के तहत एक ऑप्शन है।” इस फैसले से NPS और UPS के बीच समानता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा UPS चुनने वाले कर्मचारियों को समान स्तर का टैक्स रिलीफ और सेविंग इंसेंटिव मिलेगा।
पिछले महीने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि UPS के तहत आने वाले सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अब ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के तहत मिलने वाले रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी बेनिफिट के लिए पात्र होंगे। सिंह ने कहा कि UPS के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी अब सेंट्रल सिविल सर्विसेज (नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत ग्रेच्युटी का पेमेंट) नियम 2021 के प्रावधानों के अनुसार रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी बेनिफिट के लिए एलिजिबल होंगे।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) एक नई पेंशन स्कीम है, जिसे केंद्र सरकार ने 24 जनवरी 2025 को नोटिफाई किया और यह 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई। यह योजना नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) का एक ऑप्शन है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की तरह निश्चित पेंशन इनकम की गारंटी देती है।