अब जरूरत के समय पीएफ से 5 लाख रुपये की कर सकते हैं अग्रिम निकासी

मुंबई- कर्मचारी भविष्य निधि खातों से अब अग्रिम निकासी के तहत ऑटो सेटलमेंट की सीमा बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी गई है। पहले यह एक लाख रुपये थी। इसका मतलब कि आपात स्थितियों में आप पीएफ खाते से पांच लाख रुपये निकाल सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने कोरोना के दौरान अग्रिम दावों के स्वत: निपटान की सुविधा शुरू की थी।

केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर कहा, ऑटो सेटलमेंट में पीएफ से निकासी दावे को सिस्टम द्वारा अपने आप प्रोसेस किया जाता है। इसमें अफसरों के हस्तक्षेप की जरूरत बहुत कम या बिल्कुल नहीं होगी। ईपीएफओ ने कुछ खास तरह के क्लेम (जैसे मेडिकल, शिक्षा, शादी, या मकान बनाने/खरीदने के लिए) के लिए ऑटो सेटलमेंट की सुविधा शुरू की है।

अब तक मैनूअल निकासी के लिए 15 से 20 दिन लगते हैं। लेकिन ऑटो क्लेम में रकम 72 घंटे के अंदर खाते में आ जाती है। ईपीएफओ 3.0 के मसौदे के तहत कर्मचारियों को जल्द ही एटीएम और यूपीआई से सीधे पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा मिलने वाली है। इसमें पीएफ धारकों को रकम निकालने के लिए कार्ड दिए जाएंगे।

वित्त वर्ष 2024-25 में ईपीएफओ ने 2.34 करोड़ अग्रिम ऑटो सेटलमेंट दावों को पूरा किया। 2023-24 के 89.52 लाख की तुलना में यह 161 फीसदी अधिक था। इस दौरान कुल अग्रिम दावों में से 59 फीसदी दावे ऑटो सेटलमेंट वाले थे। अप्रैल से 15 जून तक के बीच 76.52 लाख ऑटो सेटलमेंट दावों को निपटाया गया है।

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