विदेशों में अब भारत से रकम भेजने के नियम को कड़ा करेगा रिजर्व बैंक

मुंबई- भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई भारतीयों द्वारा विदेशों में भेजी जाने वाली रकम के नियमों को कड़ा करने की योजना बना रहा है। इसके तहत लॉकइन अवधि के साथ विदेशी मुद्रा जमा रखने पर रोक लगाई जाएगी। इसके लिए केंद्रीय बैंक नियमों में संशोधन करेगा, ताकि विदेशों में पैसा ट्रांसफर को सावधि जमा या अन्य ब्याज वाले खातों में जमा करने से रोका जा सके।

सूत्रों ने बताया कि नियमों में प्रस्तावित बदलाव विदेश से आने वाले धन में वृद्धि और रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के संबंध में भारत के सतर्क रुख को दर्शाते हैं। अधिकारी विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा और मुद्रा की अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए प्रयासरत हैं। वर्तमान नियमों के तहत
भारतीय एक साल में विदेशों में 2.50 लाख डॉलर भेज सकते हैं। इसमें शिक्षा, विदेश यात्रा, इक्विटी और डेट में निवेश से लेकर इलाज तक शामिल हैं।

आरबीआई के अनुसार, फरवरी में कुल 5.16 करोड़ डॉलर की रकम ट्रांसफर हुई थी जो मार्च में बढ़कर 17.3 करोड़ डॉलर हो गई। हालांकि, हर साल मार्च में रकम ट्रांसफर में तेजी आती है। वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 30 अरब डॉलर की रकम विदेश भेजी गई थी।

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