निवेशकों की सुरक्षा को पैसा जुटाने वालों के लिए सेबी लाएगा विशेष यूपीआई आईडी
मुंबई। बाजार नियामक सेबी ने प्रतिभूति बाजार में वित्तीय लेनदेन की सुरक्षा और सुधार के लिए निवेशकों से धन एकत्र करने वाले पंजीकृत मध्यस्थों के लिए नया यूपीआई सिस्टम पे-राइट भुगतान तंत्र अनिवार्य कर दिया है। नए सिस्टम की मदद से निवेशक भरोसेमंद संस्थानों की पहचान कर सकेंगे।
स्टॉक ब्रोकर के लिए डॉटबीआरके और म्यूचुअल फंड के लिए एमएफ आईडी होगा। सेबी प्रमुख तुहिन कांत पांडे ने कहा, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) भुगतान प्रणाली एक अक्तूबर से लागू हो जाएगी।
हाल में गैर पंजीकृत संस्थाओं ने धोखाधड़ी के जरिये निवेशकों को गुमराह किया है। नया भुगताई आईडी निवेशकों को क्यूआर कोड को स्कैन करके या मैन्युअल रूप से यूपीआई आईडी दर्ज करने में मदद करेगा। साथ ही, पंजीकृत मध्यस्थ के खाता संख्या व आईएफएससी जैसे बैंक विवरण की पुष्टि करके यूपीआई आईडी की प्रमाणिकता को सत्यापित करने में सक्षम करेगा।
सेबी के रजिस्टर्ड संस्थानों के यूपीआई आईडी से निवेशक यह जान सकेंगे कि वे सही और रजिस्टर्ड कंपनी को पैसे भेज रहे हैं, न कि किसी धोखेबाज को। अभी यूपीआई से शेयर बाजार में एक दिन में 2 लाख तक पेमेंट हो सकता है। सेबी इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये करना चाहता है।