सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों को रिटायर का नहीं मिलेगा फायदा, यह है नियम

मुंबई- केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब अगर किसी पीएसयू (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) कर्मचारी को नौकरी से निकाला जाता है तो उसे रिटायर के फायदे नहीं मिलेंगे। कार्मिक मंत्रालय ने नियमों में बदलाव किया है। यह नियम 22 मई को नोटिफाई किया गया। मंत्रालय यह भी देखेगा कि क्या कर्मचारी को निकालने का फैसला सही था या नहीं।

सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 में बदलाव किए हैं। नए नियम के अनुसार, अगर किसी PSU कर्मचारी को गलत काम करने की वजह से नौकरी से निकाला जाता है तो उसे रिटायरमेंट के फायदे नहीं मिलेंगे। इसका मतलब है कि उसे पेंशन और ग्रेच्युटी जैसे लाभ नहीं मिलेंगे।

अगर किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाला जाता है तो संबंधित मंत्रालय उस फैसले की समीक्षा करेगा। मंत्रालय यह देखेगा कि क्या कर्मचारी को निकालने का फैसला सही था या था। अगर मंत्रालय को लगता है कि फैसला गलत था तो वह उसे बदल सकता है।

यह नियम सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है। यह नियम रेलवे कर्मचारियों, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों और IAS, IPS और IFoS अधिकारियों पर लागू नहीं होता है। यह नियम केवल उन पीएसयू कर्मचारियों पर लागू होता है जिन्हें 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पहले नियुक्त किया गया था।

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