स्लीपर में वेटिंग टिकट को फर्स्ट क्लास में अपग्रेड नहीं करेगा रेलवे विभाग

मुंबई- स्लीपर क्लास के टिकट अब फर्स्ट AC में अपग्रेड नहीं किए जाएंगे, भले ही बर्थ खाली हों। अब तक, वेटिंग लिस्ट वाले यात्री का टिकट सीट अवेलेबल न होने पर बुकिंग की गई कैटेगरी से ऊपर की कैटेगरी में अपग्रेड कर दिया जाता था, लेकिन इस नियम को बदल दिया गया है।

यह बदलाव ट्रेन में रिजर्व्ड कोचों में सीट बांटने को अधिक व्यवस्थित करने और हायर कैटेगिरी के कोचों में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किया गया है। सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉरमेशन सिस्टम (CRIS) इस नए नियम को लागू करने के लिए अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रही है। नए नियम के अनुसार, अब स्लीपर क्लास के टिकट को केवल दो श्रेणी ऊपर तक ही अपग्रेड किया जाएगा।

उदाहरण के लिए- स्लीपर क्लास (SL) टिकट को अधिकतम थर्ड AC (3A) या सेकेंड AC (2A) में अपग्रेड किया जा सकता है, लेकिन फर्स्ट एसी (1A) में नहीं। इसी तरह, थर्ड AC (3A) के टिकट को अधिकतम सेकेंड AC (2A) में अपग्रेड किया जा सकता है। पहले, अगर स्लीपर क्लास या अन्य निचली कैटेगिरी के टिकट वेटिंग लिस्ट पर होते थे और उच्च श्रेणी (जैसे 3A, 2A या 1A) में सीटें उपलब्ध होती थीं, तो यात्रियों को ऑटोमेटिक फर्स्ट AC (1A) तक अपग्रेड किया जा सकता था।

ऑटो-अपग्रेड सुविधा सिर्फ तभी लागू होगी, जब पैसेंजर ने टिकट बुकिंग के समय ऑटो-अपग्रेड ऑप्शन को सिलेक्ट किया हो या इसे डिफॉल्ट रूप से ‘हां’ (Yes) पर छोड़ा हो। यदि पैसेंजर ने स्पष्ट रूप से ‘नहीं’ (No) चुना है, तो उसका टिकट अपग्रेड नहीं होगा।

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