स्टार्टअप की मदद के लिए बढ़ी सीमा, अब 20 करोड़ तक की मिलेगी गारंटी

मुंबई- सरकार ने स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी योजना यानी सीजीएसएस के संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसमें प्रति उधारकर्ता गारंटी कवर की सीमा 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दी गई है। इस संशोधित कर्ज गारंटी योजना से स्टार्टअप को कर्ज देने से जुड़ा जोखिम कम होगा। इससे शोध एवं विकास करने और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए उन्हें अधिक वित्तीय मदद मिल सकेगी।

सीजीएसएस का व्यापक उद्देश्य पात्र स्टार्टअप कंपनियों को वित्तपोषित करने के लिए सदस्य संस्थानों द्वारा दिए गए ऋण साधनों पर तय सीमा तक गारंटी देना है। यह योजना स्टार्टअप कंपनियों को बेहद जरूरी गारंटी मुक्त ऋण मुहैया कराने में मदद करेगी। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने कहा, विस्तारित योजना से स्थापित वित्तीय संस्थानों में स्टार्टअप को ऋण देने से जुड़े जोखिम और कम हो जाएंगे।

संशोधित योजना में स्टार्टअप कंपनियों को 10 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए गारंटी कवर की सीमा बढ़ाकर 85 प्रतिशत और इससे अधिक के ऋण के लिए 75 प्रतिशत कर दी गई है।

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