पेटीएम और सीईओ विजय शेखर शर्मा पर 1.11 करोड़ रुपये का लगा जुर्माना
मुंबई- SEBI ने ESOPs (एम्प्लॉयी स्टॉक ऑप्शन्स) मामले में सेटलमेंट के तहत पेटीएम के फाउंडर और CEO विजय शेखर शर्मा पर 3 साल तक नए ESOPs लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ One97 के दिए हुए को ESOPs रद्द कर दिया है।
SEBI ने पेटीएम और विजय शेखर दोनों पर ₹1.11 करोड़ का भी जुर्माना लगाया है। इसके अलावा कंपनी के CBO अजय शेखर शर्मा ₹57.11 लाख का फाइन लगाया गया है। अजय को ESOPs से मिले 3,720 शेयर बेचकर कमाए ₹35.86 लाख भी वापस करने होंगे। हालांकि तीनों ने सेबी के साथ मामले का निपटान कर लिया है।
विजय शेखर शर्मा ने 2019 में मिले 2.1 करोड़ एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन (ESOPs) इसी साल अप्रैल में सरेंडर कर दिए थे। अगस्त 2024 में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने बताया था कि विजय शेखर शर्मा को 2.1 करोड़ एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन (ESOPs) देना, शेयर-बेस्ड एम्प्लॉई बेनेफिट्स को कंट्रोल करने वाले उसके नियमों का उल्लंघन है। भारतीय नियमों के अनुसार, कंपनी के फैसलों को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाले बड़े शेयरधारक ESOPs नहीं रख सकते हैं।
नवंबर 2021 में, पेटीएम ने भारत के सबसे बड़े आईपीओ में से एक में ₹16,600 करोड़ जुटाए। आईपीओ से पहले, पेटीएम ने शर्मा और दूसरे एम्प्लॉइज को पुरस्कृत करने के लिए अपने ईएसओपी पूल को 24 मिलियन से बढ़ाकर 61 मिलियन कर दिया। ESOP को ₹2,150 के आईपीओ मूल्य की तुलना में केवल ₹9 प्रति शेयर पर दिया गया।