10 लाख रुपये से ज्यादा के लग्जरी सामान खरीदने पर एक प्रतिशत और टैक्स
मुंबई- अब 10 लाख रुपए से ज्यादा की वॉच, पेंटिंग्स, सनग्लास, शूज, होम थिएटर सिस्टम्स और हेलिकॉप्टर जैसे लग्जरी आइटम्स की खरीद पर सरकार ने 1% टैक्स कलेक्शन ऐट सोर्स (TCS) लागू किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी CBDT ने कहा, सरकार ने लग्जरी खर्चों पर नजर रखने और 10 लाख रुपए से ज्यादा के लेन-देन को इनकम टैक्स रिटर्न में दर्ज कराने के लिए हाई-वैल्यू शॉपिंग पर टैक्स का दायरा बढ़ा दिया है।
इस टैक्स को वसूलने की जिम्मेदारी सेलर यानी विक्रेता की होगी। लग्जरी आइटम्स पर 1% TCS 22 अप्रैल से लागू कर दिया गया है। जिन लग्जरी सामानों पर यह टैक्स लागू होगी उनमें लग्जरी रिस्ट वॉच, एंटीक, पेंटिंग, स्कल्पचर जैसे आर्ट पीसेज, कलेक्टिबल्स जैसे कॉइन, स्टाम्प, यॉट, रोइंग बोट, कैनोई, हेलीकॉप्टर, पेयर ऑफ सनग्लासेस, बैग जैसे हैंडबैग, पर्स और अन्य हैं।
जुलाई 2024 के बजट प्रस्ताव के बाद अब जाकर केंद्र ने लग्जरी आइटम्स की लिस्ट जारी की है। बजट में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल (HNIs) के लग्जरी आइटम्स पर बढ़ते खर्च को देखते हुए 10 लाख रुपए से ज्यादा की खरीद पर टैक्स लगाने का प्रावधान किया गया था। हालांकि, तब सरकार ने ये स्पष्ट नहीं किया था कि किन वस्तुओं को ‘लग्जरी’ माना जाएगा।