दिल्ली हाईकोर्ट ने सीसीआई और जोमैटो को दिया नोटिस, 23 को होगी सुनवाई
मुंबई- दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) और जोमैटो (इटर्नल) को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने ये नोटिस नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) की याचिका पर दिया है। ये याचिका जोमैटो-स्विगी पर एंटी-कॉम्पिटिटिव आरोपों की जांच के दौरान NRAI को कॉन्फिडेंशियल रिंग (गोपनीय जानकारी तक एक्सेस) से बाहर करने पर लगाई गई थी। अब कोर्ट इस मामले की सुनवाई 23 अप्रैल को करेगी।
दरअसल, सीसीआई ने अप्रैल 2022 में यह नियम बनाया था कि एंटी-ट्रस्ट केस में सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही संवेदनशील डेटा दिखाया जाए, ताकि कंपनियों का बिजनेस सीक्रेट सुरक्षित रहे। एनआरएआई को पहले इसमें शामिल किया गया था, लेकिन 14 अक्टूबर 2024 के सीसीआई के आदेश के आदेश के बाद एनआरएआई को कॉन्फिडेंशियल रिंग बाहर कर दिया गया था।
कॉम्पिटिशन कमीशन ने अप्रैल 2022 में जोमैटो और स्विगी के खिलाफ जांच का आदेश दिया था। 2021 में एनआरएआई ने आरोप लगाए थे कि जोमैटो-स्विगी कस्टमर्स का डेटा छिपा कर ज्यादा कमीशन वसूल रही हैं। सीसीआई ने इन आरोपों को गंभीर मानते हुए 2022 में जांच शुरू की। अक्टूबर 2023 में जांच रिपोर्ट आई।
लेकिन अप्रैल 2024 में NRAI को जांच रिपोर्ट सीमित पहुंच दी गई। जोमैटो-स्विगी ने कर्नाटक हाईकोर्ट में कहा कि रिपोर्ट का डेटा लीक होने से उन्हें नुकसान होगा। NRAI में हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, इसलिए गोपनीय डेटा नहीं दे सकते। इसके बाद NRAI ने दिल्ली कोर्ट में जांच रिपोर्ट की पूरी जानकारी तक एक्सेस पाने के लिए याचिका लगाई। एनआरएआई ने दिल्ली कोर्ट में कहा कि बिना डेटा देखे जांच निष्पक्ष है ये कैसे पता लगेगा? CCI का फैसला गलत है।
इससेपहले फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो और स्विगी ने कॉम्पिटिशन नॉर्म्स के उल्लंघन की खबरों को भ्रामक बताया था। जोमैटो ने स्टेटमेंट में कहा कि वो अप्रैल 2022 से ही सीसीआई की जांच के दायरे में है, जिसके तहत डायरेक्टर जनरल ऑफ सीसीआई को मामले की आगे की जांच करने की जरूरत थी।