सफलता की गारंटी का आश्वासन नहीं दें कोचिंग सेंटर, होगी कड़ी कार्रवाई

मुंबई- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सीसीपीए ने कोचिंग सेंटरों को भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए सख्ती से पालन करने को कहा है। बृहस्पतिवार को जारी नोटिस में कहा गया है कि विज्ञापनों की प्रस्तुति सटीक और स्पष्ट हों। भ्रामक दावे न हों व छात्रों से महत्वपूर्ण जानकारी न छिपाई जाए। कोचिंग सेंटरों को सफलता की गारंटी का आश्वासन देने से बचना चाहिए।

कोचिंग सेंटरों को विज्ञापनों में छात्र का नाम, रैंक, कोर्स का प्रकार और कोर्स के लिए भुगतान किया गया था या नहीं, सहित प्रमुख विवरणों का स्पष्ट रूप से खुलासा करना चाहिए। अस्वीकरण यानी डिस्क्लेमर को अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के समान फॉन्ट आकार में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

आईआईटी-जेईई और एनईईटी जैसी परीक्षाओं के परिणामों की हाल ही में घोषणा के बाद सीसीपीए ने पाया कि कोचिंग सेंटर भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। जिन मामलों में नोटिस जारी किया गया है उनमें प्लेसमेंट या चयन की गारंटी, जेईई या नीट में रैंक का आश्वासन, उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन, भ्रामक विज्ञापन, वादे के बाद भी सेवाएं नहीं देने के साथ प्रवेश रद्द करना लेकिन शुल्क वापस नहीं करना और सेवा शुल्क में कमी जैसे मामले हैं।

सीसीपीए ने कहा, उपर्युक्त दावे और प्रथाएं कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापन की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश, 2024 सहित अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन कर रही हैं। इस दिशा निर्देश में छात्रों के शोषण को रोकने और यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं कि उन्हें झूठे वादों से गुमराह न किया जाए या अनुचित अनुबंधों में मजबूर न किया जाए।

दिशा-निर्देश इस क्षेत्र में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ाने के लिए तैयार किए गए हैं, जिससे छात्रों और उनके परिवारों को सच्ची जानकारी के आधार पर सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है। सीसीपीए ने पिछले तीन वर्षों में भ्रामक विज्ञापनों, अनुचित व्यापार प्रथाओं और कोचिंग सेंटरों द्वारा उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई की है।

सीसीपीए ने 49 नोटिस जारी किए हैं। 24 कोचिंग सेंटरों पर 77.60 लाख रुपये का जुर्माना लगा है। उन्हें भ्रामक विज्ञापन प्रथाओं को बंद करने का निर्देश दिया है। सीसीपीए ने इससे पहले यूपीएससी सीएसई, आईआईटी-जेईई, एनईईटी, आरबीआई, नाबार्ड सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सेवाएं देने वाले कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई की थी।

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