पीपीएफ खातों में नॉमिनी अपडेट करने पर अब फीस खत्म, नियम हुआ लागू
मुंबई- सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) खातों में नॉमिनी अपडेट या बदलाव करने पर लगने वाली फीस को खत्म कर दिया है। अब कोई भी वित्तीय संस्था इस सेवा के लिए फीस नहीं वसूल सकेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, अब PPF समेत अन्य स्मॉल सेविंग स्कीम में नॉमिनी से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया पर कोई फीस नहीं लगेगी। इससे पहले, PPF खाता धारकों को नॉमिनी बदलने या हटाने के लिए ₹50 की फीस देनी पड़ती थी हाल ही में पारित बैंकिंग संशोधन विधेयक 2025 के तहत खाताधारक अब अपने बैंक डिपॉजिट, सेफ कस्टडी में रखी वस्तुएं और लॉकर के लिए चार नॉमिनी नामित कर सकते हैं।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक लंबी अवधि की बचत योजना है, जिसे सरकार द्वारा सपोर्ट किया जाता है। यह योजना आयकर की धारा 80C के तहत टैक्स बेनिफिट देती है और इसे EEE (Exempt-Exempt-Exempt) कैटेगरी में रखा गया है। यानी कि इसमें किया गया निवेश, उस पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी रकम – तीनों ही पूरी तरह टैक्स फ्री होते हैं। PPF की अवधि 15 साल होती है, जिसे 5-5 साल के ब्लॉक्स में आगे बढ़ाया जा सकता है।

