पुरानी व्यवस्था के तहत एक लाख रुपये का टैक्स बचाने का अंतिम समय
चालू वित्त वर्ष का मार्च अंतिम महीना है। अब आपको टैक्स बचत के उपाय शुरू करने चाहिए। इसमें निवेश प्रमुख है जिसका आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय जिक्र कर सकते हैं।
जो लोग पुरानी कर व्यवस्था के तहत आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना चाहते हैं, उन्हें इस महीने के इन आखिरी कुछ दिनों का पूरा फायदा उठाना चाहिए। अपनी कर बचत रणनीति के तरीकों में से एक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80डी का उपयोग जरूरी है। इसके तहत आप अपने, अपने परिवार और माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान करने पर कर कटौती का दावा कर सकते हैं। आपने वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) में स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदी है या नवीनीकरण प्रीमियम का भुगतान किया है तो कर कटौती का दावा कर सकते हैं। पॉलिसी दस्तावेज को संभाल कर रखें और आईटीआर भरते समय इसकी भी जानकारी दें। ध्यान दें कि आपको पॉलिसी दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत नहीं है।
आप 60 वर्ष से कम के हैं, तो 25,000 रुपये तक की आयकर कटौती का दावा कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक 50,000 रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। आप माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान करते हैं, तो उनकी आयु के आधार पर 60 वर्ष से कम होने पर 25,000 रुपये या फिर 60 साल से ज्यादा की उम्र पर 50,000 रुपये की अतिरिक्त कर कटौती का दावा कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर आप 75,000 रुपये तक के कटौती का दावा कर सकते हैं। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पॉलिसीधारक, उसके जीवनसाथी और उसके आश्रित बच्चों के कवरेज के लिए ली जा सकती है।
माता-पिता के लिए बीमा (प्रीमियम) के लिए अतिरिक्त कटौती 25,000 रुपये तक उपलब्ध है, यदि वे 60 वर्ष से कम आयु के हैं। यदि माता-पिता 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, तो कटौती राशि 50,000 रुपये तक हो सकती है। ऐसे मामले में जहां आप और आपके माता-पिता भी 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, तो धारा 80डी के तहत कर कटौती के रूप में एक लाख रुपये तक का दावा कर सकते हैं, यदि आप अपने और माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं।