नेस्ले इंडिया के बड़े अधिकारियों ने की इनसाइडर ट्रेडिंग, सेबी की चेतावनी

मुंबई- शेयर बाजार रेगुलेटर SEBI ने नेस्ले इंडिया को इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन पर चेतावनी दी है। SEBI के अनुसार, नेस्ले इंडिया के बड़े अधिकारी ने इन नियमों का उल्लंघन किया है। हालांकि, इस अधिकारी की पहचान का खुलासा अभी नहीं हुआ है।

SEBI के डिप्टी जनरल मैनेजर ने कॉन्ट्रा-ट्रेड नियमों के तहत नेस्ले इंडिया को वार्निंग लेटर जारी किया है। नेस्ले ने मामले से जुड़ी ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया है। नेस्ले इंडिया ने बताया कि चेतावनी का उनके बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ा है। कंपनी की रेगुलर और फाइनेंशियल एक्टिविटीज सामान्य तरीके से ऑपरेट हो रहीं हैं।

कॉन्ट्रा -ट्रेड में किसी कंपनी के इनसाइडर (जैसे अधिकारी या कर्मचारी) को एक तय समय सीमा के भीतर अपनी कंपनी के शेयरों को खरीदने या बेचने की मनाही होती है। SEBI के नियमों के अनुसार, कोई इनसाइडर अगर कंपनी के शेयर खरीदता है, तो कम से कम 6 महीने तक उन्हें बेच नहीं सकता। शेयर को बेचने पर कॉन्ट्रा-ट्रेड नियमों का उल्लंघन माना जाता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *