एनएफओ से जुटाई गई रकम का तय सीमा में फंड हाउस करें उपयोग

मुंबई– बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड नियमों में संशोधन करते हुए एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) को नए फंड ऑफर यानी एनएफओ के जरिये निवेशकों से एकत्र किए गए धन को एक तय समय सीमा में उपयोग करने को कहा है। निवेशकों को अधिक पारदर्शिता प्रदान करने के लिए म्यूचुअल फंड योजनाओं के लिए तनाव परीक्षण का खुलासा भी जरूरी होगा।

सेबी ने एनएफओ के पैसों को 30 दिन के अंदर उपयोग करने को कहा है। यदि तय समयसीमा के भीतर धन का उपयोग नहीं होता है तो निवेशकों के पास निकास भार का भुगतान किए बिना योजना से बाहर निकलने का विकल्प होगा। नया नियम 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगा। इसका उद्देश्य निवेशकों के बीच अधिक जवाबदेही और विश्वास सुनिश्चित करते हुए म्यूचुअल फंड के लिए परिचालन को आसान बनाना है।

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