क्रेडिट सूचना कंपनियों को 30 दिन में हल करनी होंगी शिकायतें, 100 रुपये रोजाना जुर्माना

मुंबई। आरबीआई ने ग्राहकों की क्रेडिट जानकारी की रिपोर्टिंग पर बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को समेकित कर एक नया नियम जारी किया है। इसके मुताबिक, अगर क्रेडिट संस्थान और क्रेडिट सूचना कंपनियां अगर ग्राहकों की शिकायतें 30 दिन में हल नहीं करती हैं तो उन्हें रोजाना 100 रुपये का मुआवजा ग्राहकों को देना होगा।

आरबीआई ने सोमवार को सर्कुलर में कहा, जब ग्राहकों की क्रेडिट रिपोर्ट एक्सेस की जाएगी तो क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को ग्राहकों को एसएमएस या ईमेल के जरिये अलर्ट भेजना होगा। सीआईसी अलर्ट तभी भेजेंगी, जब क्रेडिट सूचना रिपोर्ट यानी सीआईआर जांच ग्राहक को दिखेगा। क्रेडिट संस्थानों यानी बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ग्राहकों को डाटा सुधार के लिए उनके अनुरोध को अस्वीकार करने के कारणों को बताना होगा, ताकि ग्राहक मुद्दों को बेहतर ढंग से समझ सकें।

आरबीआई ने कहा, इसका उद्देश्य ऋण सूचना की रिपोर्टिंग और प्रसार के लिए एक मानकीकृत ढांचा स्थापित करना और संवेदनशील कर्ज डाटा की गोपनीयता की रक्षा करना है।

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