अब किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे पेंशन, इसी माह से मिलेगी सुविधा

मुंबई- देश के 68 लाख पेंशनभोगियों के लिए राहत की बात है। अब वे किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) के तहत पेंशन शुरू होने के समय सत्यापन के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी और राशि जारी होने पर तुरंत जमा कर दी जाएगी। सीपीपीएस प्रणाली इसी माह से पूरे देश में पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में बिना स्थानांतरण किए पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेगी, भले ही पेंशनभोगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता हो या अपना बैंक या शाखा बदलता हो।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) को लागू करने का काम पूरा कर लिया है। श्रम मंत्रालय ने कहा, सीपीपीएस मौजूदा पेंशन वितरण प्रणाली में एक आदर्श बदलाव है जिसमें ईपीएफओ का प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय केवल 3 से 4 बैंकों के साथ अलग-अलग समझौते करेगा।

श्रम मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा, इस सुविधा से उन पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं।सीपीपीएस का पहला पायलट पिछले साल अक्तूबर में करनाल, जम्मू और श्रीनगर क्षेत्रीय कार्यालयों में पूरा हुआ था। इसमें 49,000 से अधिक ईपीएस पेंशनभोगियों को लगभग 11 करोड़ रुपये का पेंशन वितरण किया गया था।

मंत्रालय ने कहा, दूसरा पायलट प्रोजेक्ट नवंबर में 24 क्षेत्रीय कार्यालयों में शुरू किया गया था। इसमें 9.3 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लगभग 213 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित की गई थी। ईपीएफओ ने दिसंबर में कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत नए सीपीपीएस का पूर्ण पैमाने पर रोलआउट पूरा किया था। उस दौरान 122 पेंशन वितरण क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित 68 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लगभग 1,570 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित की गई थी।

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