फर्जी बैंक गारंटी पर रिलायंस पावर को नोटिस, कंपनी ने कहा, धोखाधड़ी का शिकार हुई
मुंबई- सार्वजनिक क्षेत्र की नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी सेकी ने रिलायंस पावर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में पूछा गया है कि फर्जी बैंक गारंटी जमा करने के लिए कंपनी और उसकी इकाई के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।
सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सेकी) ने पिछले सप्ताह अपनी बोलियों में फर्जी दस्तावेज जमा करने को लेकर रिलायंस पावर और उसकी इकाई रिलायंस एनयू बीईएसएस को उसकी निविदाओं में भाग लेने से रोक दिया था। रिलायंस पावर ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि वह धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े की साजिश का शिकार रही है।
रिलायंस पावर ने कहा,16 अक्तूबर को तीसरे पक्ष के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के पास एक आपराधिक शिकायत पहले ही दर्ज कराई जा चुकी है। इसके आधार पर 11 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामला जांच के अधीन है और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।