वित्त वर्ष 2019-20 तक की जीएसटी कर मांग पर नहीं लगेगा ब्याज या जुर्माना

मुंबई- केंद्र सरकार की ओर जीएसटी करदाताओं को बड़ी राहत मिली है। अब वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएस्टी कर मांग पर व्यापारियों और कंपनियों को ब्याज या जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। वित्त वर्ष 2017-18 से 2019-20 के जुड़े विशेष गैर धोखाधड़ी वाले नोटिस पर यह नियम लागू होगा। हालांकि टैक्स की पूरी रकम को देना पड़ेगा। यह नियम एक नवबंर से लागू होगा।

वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, जीएसटी अधिनियम में जोड़ी गई नई धारा 128ए कुछ कर अवधि के लिए धारा 73 के तहत उठाई गई मांगों से संबंधित ब्याज या जुर्माना या दोनों की छूट प्रदान करती है। धारा 73 गैर-धोखाधड़ी जीएसटी डिमांड नोटिस से जुड़ा है। करदाता का मूल्यांकन कथित धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत बयानी या तथ्यों को छिपाने के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *