नियमों के पालन में फेल होने पर एक्सिस व एचडीएफसी पर 2.91 करोड़ जुर्माना
मुंबई। आरबीआई ने तमाम नियामकीय अनुपालन में विफल रहने पर एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक पर 2.91 करोड़ का जुर्माना लगाया है। इसमें से एक्सिस बैंक पर 1.91 करोड़ और एचडीएफसी पर एक करोड़ रुपये का दंड लगा है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को जारी बयान में कहा, दोनों बैंकों ने केवाईसी, जमा पर ब्याज दर और कृषि से संबंधित कर्ज के गारंटी जैसे नियमों का पालन नहीं किया था। इसकी जांच करने के बाद दोनों पर यह जुर्माना लगाया गया है।
आरबीआई ने अपने आदेशों और गाइडलाइंस का पालन नहीं करने के चलते बैंक पर पेनल्टी जड़ दिया है। डिपॉजिट पर ब्याज दरों, बैंक द्वारा रिकवरी एजेंटों के रखने और बैंक में कस्टमर सर्विसेज में आरबीआई के गाइडलाइंस का पालन नहीं करने के चलते ये पेनल्टी लगाया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 सितंबर को बताया कि, उसने 3 सितंबर 2024 को एक आदेश जारी कर एचडीएफसी बैंक पर एक करोड़ रुपये का पेनल्टी लगाया है। आरबीआई के मुताबिक 31 मार्च 2022 तक बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाने के लिए सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन के लिए जांच की गई। इस जांच में आरबीआई के निर्देशों का उल्लंघन पाया गया जिसके बाद बैंकों को नोटिस जारी किया गया कि क्यों ना उसपर पेनल्टी लगाया जाए। बैंक से मिले जवाब और पर्सनल सुनवाई के बाद आरबीआई ने बैंक के खिलाफ आरोपों को सही पाया।
एचडीएफसी बैंक ने कुछ खास डिपॉजिट स्वीकार करने के लिए डिपॉजिटर्स को 250 रुपये का गिफ्ट दिया था जो कॉम्प्लिमेंटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर के पहले वर्ष के प्रीमियम के तौर पर था। साथ ही बैंक ने ऐसी ईकाईयों के सेविंग डिपॉजिट अकाउंट खोले जो इसके लिए पात्रता नहीं रखते थे।