अब आधार एनरॉलमेंट नंबर के जरिये आईटीआर फाइल नहीं होगा, यह है नियम
मुंबई- अक्टूबर से PAN एप्लिकेशन या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार का एनरोलमेंट नंबर मान्य नहीं होगा। इसके लिए अब आधार नंबर ही देना होगा। एनरोलमेंट नंबर के बेसिस पर पैन बनाने की सुविधा 2017 से दी जा रही है।
सरकार ने कहा- आधार के एनरोलमेंट आईडी से एक से ज्यादा पैन जनरेट हो सकते हैं, इसलिए ऐसा किया गया है। सरकार का ये भी मानना है कि आधार नंबर का कवरेज काफी ज्यादा बढ़ गया है, और यह भारत के लगभग सभी लोगों को मिल चुका है।
आधार नंबर 12 अंकों का इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो भारत के लोगों के लिए पहचान और पते के प्रमाण के रूप में काम आता है। जबकि आधार एनरोलमेंट ID (EID) 14 अंकों का नंबर है, जो आधार कार्ड के लिए अप्लाय करने वाले एप्लिकेंट को दी जाती है।
किसी भी उम्र का व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, ट्रस्ट, LLP, फर्म या संयुक्त उपक्रम पैन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए उम्र की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा तय नहीं है। आवेदन पत्र के साथ जरूरी शुल्क और दो पासपोर्ट साइज के फोटो के अलावा आवास प्रमाण पत्र और पहचान प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है।