31 मई तक पैन कार्ड से लिंक करें आधार, नहीं देना होगा आपको ज्यादा टैक्स
मुंबई- आयकर विभाग ने पैन से आधार लिंक नहीं करने वालों को राहत दी है। विभाग ने कहा है कि अगर ऐसे लोग 31 मई तक दोनों को लिंक कर लेते हैं तो उनको ज्यादा टीडीएस नहीं देना होगा।
आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक, अगर पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो टीडीएस तय दर से दोगुना ज्यादा काटा जाता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने बुधवार को एक सर्कुलर में कहा, करदाताओं से कई शिकायतें मिली हैं कि लेनदेन करते समय टीडीएस/टीसीएस की कम कटौती में उन्होंने चूक किया है।
ऐसी शिकायतों के निवारण के लिए सीबीडीटी ने तय किया कि 31 मार्च, 2024 तक किए गए लेनदेन के लिए और ऐसे मामलों में जहां पैन 31 मई को या उससे पहले पैन से लिंक हो जाता है तो उच्च दर पर टैक्स नहीं कटेगा। इस तरह के मिले नोटिसों वाले करदाताओं को फायदा होगा।