एयरलाइंस को 12 साल के बच्चों को माता-पिता के साथ ही सीट देनी होगी
मुंबई- एयरलाइंस को अब 12 साल से कम उम्र के बच्चों को फ्लाइट में माता-पिता या अभिभावक के साथ सीट देना होगा। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिवल एविएशन (DGCA) ने इसे लेकर नई ट्रैवल गाइडलाइन्स जारी की है।
डीजीसीए ने कहा है कि अगर एक ही PNR पर बच्चे और माता-पिता ट्रैवल कर रहे हैं तो उन्हें सीट सिलेक्शन के लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। इसके साथ ही डीजीसीए ने एयरलाइंस से इसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करने के लिए कहा है।
सिविल एविएशन रेगुलेटर ने यह कदम 12 साल से कम उम्र के बच्चों को उनके माता-पिता या अभिभावकों के साथ नहीं बैठाने के कई मामलों के बाद उठाया है। पिछले कुछ हफ्तों में कई यात्रियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐसा अनुभव शेयर किया है।
DGCA ने नए नियमों के लिए 2021 के एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर 01 को संशोधित किया है। 2024 का एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर, एयरलाइन्स को जीरो बैगेज, प्रिफरेंशियल सीटिंग, मील/स्नैक/ड्रिंक चार्जेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की ढुलाई जैसी सर्विसेज के लिए ऐक्स्ट्रा चार्ज लेने की अनुमति देता है। यात्री इन सर्विसेज को ऑप्ट-इन बेसिस पर ले सकते हैं।