डीजीसीए ने एअर इंडिया पर नियम पालन न करने पर लगाया 10 लाख जुर्माना
मुंबई- नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने टाटा ग्रुप की एअर इंडिया पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। DGCA ने एयरलाइंस पर यह जुर्माना यात्रियों को जरूरी सुविधाएं देने लिए तय स्टैंडर्ड का पालन नहीं करने के कारण लगाया है।
डीजीसीए ने बयान जारी कर कहा, ‘हमने मई और सितंबर में दिल्ली, कोच्चि और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एअर इंडिया की यूनिट का इन्स्पेक्शन किया, जिसमें पाया कि एयरलाइन सिविल एविएशन प्रोविजन्स (CAR) का ठीक से पालन नहीं कर रही है।’
रेगुलेटर ने कहा कि हमारी जांच में यह पाया गया कि फ्लाइस्ट में देरी होने पर एअर इंडिया यात्रियों को होटल में ठहराने लगी रही। इसके साथ ही एयरलाइंस ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स में कन्वीनियंस सीटें न पाने वाले यात्रियों को मुआवजा देने और ग्राउंड स्टाफ के प्रॉपर ट्रेनिंग से संबंधित स्टैंडर्ड पर ध्यान नहीं देने के लिए कहा था।
CAR का ठीक से पालन नहीं करने को लेकर DGCA ने 3 नवंबर को एअर इंडिया को एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था, जिसमें एविएशन रेगुलेटर ने इसको लेकर प्रतिक्रिया मांगी थी। एअर इंडिया ने अपने जवाब में कहा है कि हमने के सिविल एविएशन प्रोविजन्स का पालन नहीं किया है।