बजाज फाइनेंस के इंस्टा ईएमआई और ई-कॉम कर्ज देने पर आरबीआई की रोक
मुंबई- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बजाज फाइनेंस को अपने दो लोन प्रोडक्ट – ‘eCOM’ और ‘इंस्टा EMI’ के तहत लोन की मंजूरी देने और डिस्ट्रीब्यूशन को तुरंत रोकने लिए कहा है।
RBI के मुताबिक, बजाज फाइनेंस ने डिजिटल लोन गाइडलाइन के मौजूदा प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा है, जिसके कारण यह कार्रवाई की है। केंद्रीय बैंक ने बजाज फाइनेंस को कमियां दूर करने के लिए कहा है, जिसके बाद लगाए गए प्रतिबंधों की समीक्षा की जाएगी।
RBI ने बयान जारी करते हुए कहा, ‘रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की धारा 45 एल (1) (बी) के तहत अपनी शक्तियों को यूज करते हुए बजाज फाइनेंस लिमिटेड को लोन की मंजूरी और डिस्ट्रीब्यूशन रोकने का निर्देश दिया है। यह आदेश बजाज फाइनेंस के दो लोन प्रोडक्ट ‘eCOM’ और ‘इंस्टा EMI’ पर लागू होगा।
रिजर्व बैंक के डिजिटल लोन गाइडलाइन के मौजूदा प्रावधानों का पालन न करने, विशेष रूप से इन दोनों लोन प्रोडक्ट के बॉरोअर्स को की-फैक्ट स्टेजमेंट इश्यू नहीं करने और डिजिटल लोन के की-फैक्ट स्टेजमेंट में पाई गई खामियों के कारण यह कार्रवाई जरूरी हो गई है।’