आयकर विभाग 11.5 करोड़ पैन कार्ड को कर सकता है कैंसल, यह है कारण
मुंबई- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की सूचना के अधिकार (आरटीआई) से पता चला है कि 30 जून की समय सीमा तक आधार कार्ड से लिंक नहीं होने के कारण कुल 11.5 करोड़ PAN कार्ड डीएक्टिवेट किये जा सकते हैं।
भारत में 70.24 करोड़ PAN कार्ड धारकों में से 57.25 करोड़ ने अपने PAN कार्ड को आधार से जोड़ लिया है। हालांकि, 12 करोड़ से अधिक PAN कार्ड अभी भी लिंक नहीं हैं, और हालिया रिपोर्टों के अनुसार, उनमें से लगभग 11.5 करोड़ गैर-अनुपालन के कारण डीएक्टिवेट हो सकते हैं। यह जानकारी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता चंद्र शेखर गौड़ द्वारा दायर एक RTI से मिली है।
RTI के अनुसार, PAN और आधार को सरकार द्वारा सूचित की गई तारीख तक कनेक्ट किया जाना चाहिए था, और यदि ऐसा नहीं किया गया, तो PAN कार्ड डीएक्टिवेट हो सकता है। नया PAN कार्ड बनवाने वालों के लिए लिंकिंग अपने आप हो जाती है। लेकिन 1 जुलाई 2017 से पहले के मौजूदा PAN धारकों के लिए अपने PAN और आधार को लिंक करना अनिवार्य है। डीएक्टिवेट PAN कार्ड को एक्टिव करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) 1,000 रुपये का जुर्माना लगाता है।
यदि आप आधार को अपने PAN से लिंक करने की आखिरी तारीख चूक गए हैं, और आपका PAN अब डीएक्टिवेट है, तो आप आयकर विभाग को अपना आधार विवरण प्रदान करके इसे फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं। समय सीमा तक PAN-आधार को लिंक न करने पर हर्जाना देना पड़ सकता है, जिसकी अधिकतम सीमा आयकर विभाग के मुताबिक, 1,000 रुपये है।