नियमों के उल्लंघन पर एअर इंडिया पर लगा 10 लाख रुपये का जुर्माना
मुंबई-नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने मंगलवार को नागरिक उड्डयन जरूरतों (CAR) के उल्लंघन पर एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
विमानन रेगुलेटर ने कहा कि उन्होंने साल 2010 में गाइडलाइन जारी की थीं, जिसका टाइटल था बोर्डिंग से इनकार, फ्लाइट रद्द होने और फ्लाइट में देरी के कारण यात्रियों को एयरलाइंस द्वारा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। फ्लाइट में व्यवधान, बोर्डिंग से इनकार, फ्लाइट कैंसिलेशन और देरी जैसी स्थितियों में हवाई यात्रियों के लिए उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन गाइडलाइन में समय के साथ बदलाव किया गया था।
डीजीसीए ने मई 2023 से प्रमुख हवाई अड्डों पर घरेलू एयरलाइनों का निरंतर निरीक्षण किया। डीजीसीए के बयान में लिखा है, इन निरीक्षणों में, यह पाया गया कि एयर इंडिया सीएआर प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा था। नतीजतन, एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें सीएआर का अनुपालन न करने पर उनसे जवाब मांगा गया है। यह पहला मामला नहीं है जब सीएआर नियमों का पालन नहीं करने पर एयरलाइन को फटकार लगाई गई हो।
विमानन नियामक ने कहा, “पिछले साल, प्रमुख हवाई अड्डों पर इसी तरह के निरीक्षण किए गए थे, जिसमें एयर इंडिया द्वारा बोर्डिंग से इनकार पर CAR प्रावधानों का अनुपालन न करने का पता चला था। परिणामस्वरूप, इन उल्लंघनों के लिए एयर इंडिया पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।