जिस दिन शेयर खरीदा बेचा, उसी दिन निपटान, अक्तूबर से आ सकेगा नियम

मुंबई-आने वाले समय में भारतीय शेयर बाजार में उसी दिन शेयरों की खरीद-फरोख्त का निपटान किया जा सकता है, जिस दिन आपने इसे ऑर्डर दिया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा कि वह खुदरा निवेशकों की मदद के लिए इस तरह के विकल्प की तलाश कर रहा है। हालांकि, यह तभी होगा, जब बाजार के प्रतिभागियों को इस योजना पर कोई आपत्ति न हो। 

सेबी ने सोमवार को कहा, जनवरी में एक दिन में निपटान की व्यवस्था लाई गई थी। अब अक्तूबर, 2024 तक खरीद-फरोख्त का निपटान उसी दिन होगा, जिस दिन निवेशक ने इसका ऑर्डर दिया है। ऑफशोर निवेशक भी तत्काल निपटान पर जोर दे रहे हैं।  

सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अनंत नारायण ने कहा कि नियामक इस बात को लेकर सचेत है कि नई निपटान योजना की शुरूआत से बाजार की तरलता में कोई दिक्कत नहीं हो। नारायण ने एक कार्यक्रम में कहा, तत्काल निपटान से पहले हमें सभी तरह की चिंताओं और तरीकों को देखना होगा। अगर गंभीर आपत्तियां हैं, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन हम वर्तमान में गैर-विघटनकारी तरीके से त्वरित समाधान तलाश रहे हैं। 

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