नियमों के उल्लंघन पर कोटक महिंद्रा बैंक पर लगा 3.95 करोड़ रुपये जुर्माना 

मुंबई- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोटक महिंद्रा बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है। रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन के लिए आरबीआई ने जुर्माना लगाया है। कोटक महिंद्रा बैंक पर 3.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।  

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को बताया कि नियामकीय नियमों का पालन नहीं करने के मामले में ये कार्रवाई की गई है। आईसीआईसीआई बैंक पर जुर्माना जहां बैंकिग रेग्यूलेशन एक्ट के प्रावधानों का सही से पालन नहीं करने को लेकर लगाया है। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक पर ये जुर्माना रिजर्व बैंक की कई गाइडलाइंस के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है। 

कोटक महिंद्रा बैंक ने आरबीआई की रिकवरी एलेंट, बैंक के अंदर कस्टमर सर्विस, फाइनेंशियल सर्विसेस की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता और लोन बांटने से जुड़े गाइडलाइंस का सही से पालन नहीं किया। इसलिए उस पर केंद्रीय बैंक ने जुर्माना लगाया है। बैंक इन सभी गाइडलाइंस को लेकर सालाना समीक्षा करने में विफल रहा है। 

केंद्रीय बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक पर फ्रॉड का क्लासिफिकेशन करने और उसकी जानकारी देने में कोताही बरतने को लेकर जुर्माना लगाया है। आरबीआई का कहना है कि बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट के तहत उसे इस तरह की कार्रवाई करने की शक्ति मिली हुई है, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने ये कार्रवाई की है।   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *