गेमिंग कंपनियों पर 28 फीसदी ही लगेगा टैक्स, एक अक्तूबर से लागू 

मुंबई- ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो कंपनियों को जहां जीएसटी की ओर से टैक्स भरने के लिए जमकर नोटिस मिल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने साफ कर दिया है कि एक अक्तूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लागू होगा। यह लगाए गए दांव के पूरे अंकित मूल्य पर होगा। 

अग्रवाल ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी के फैसले को लागू करने के लिए सभी राज्यों को विधानसभाओं में 30 सितंबर तक इसे पारित करना या अध्यादेश जारी करना था। लागू होने के छह महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। 

ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को मिल रहे नोटिस पर अग्रवाल ने कहा, ये कानूनी प्रावधान के अनुसार हैं। विभाग कानून की व्याख्या में एक समान रुख अपना रहा है। उसके अनुसार कारण बताओ नोटिस जारी हो रहे हैं। कई सारी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों का डाटा इकट्ठा कर कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं। 

अग्रवाल ने कहा, जीएसटी मासिक संग्रह में आई तेजी के पीछे बेहतर कर अनुपालन की अहम भूमिका है। रिटर्न जमा करने एवं पंजीकरण में सख्ती से कर चोरी पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। फिक्की के एक कार्यक्रम में कहा कि सीबीआईसी को कर चोरी की आशंका वाले क्षेत्रों में कर दरों को सुसंगत करने से संबंधित कई सुझाव मिले हैं और बोर्ड इन सभी पर चर्चा कर रहा है। 

फिक्की कास्केड की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 2021 में तीन लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था को पार किया था। उस समय भारत में मनी लांड्रिंग का आंकड़ा 159 अरब डॉलर था। आने वाले वर्षों में भारत सुरक्षा और आतंक पर लगाम लगाकर इस रकम को बचा सकता है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है।  

भारत में संगठित अपराध का स्कोर 4.3 है जबकि 122 देशों का औसत बेंचमार्क 5.2 है। साथ ही भारत से नकली उत्पादों का निर्यात भी ज्यादा नहीं होता है। फिक्की कैस्केड के अध्यक्ष अनिल राजपूत ने कहा, सरकार अर्थव्यवस्थाओं की रक्षा के लिए आतंकी फंडिंग को खत्म करने की जरूरत पर जोर दे रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने अवैध संस्थानों के वित्तीय प्रवाह को रोकने के लिए तमाम कदम उठाए हैं। 

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