एसबीआई, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक पर 4 करोड़ का जुर्माना
मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने तमाम नियमों के उल्लंघन के मामले में एसबीआई, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक (पीएसबी) पर चार करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही इसने फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेस पर 8.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने सोमवार को बताया, कर्ज और जमा पर उसके तमाम दिशानिर्देशों को पूरा नहीं करने के मामले में 1.3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसी तरह से कर्ज और जमा नियमों के साथ केवाईसी उल्लंघन मामले में इंडियन बैंक पर 1.62 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है।
पंजाब एंड सिंध बैंक पर जमाकताओं के शिक्षा और जागरुक करने के फंड के तमाम नियमों के उल्लंघन के मामले में एक करोड़ का जुर्माना लगा है। मुंबई के कपोल सहकारी बैंक के लाइसेंस को पूंजी पर्याप्तता अनुपात की कमी के कारण रद्द कर दिया गया है। आरबीआई ने कहा, हर जमाकर्ता को बीमा गारंटी के तहत 5 लाख रुपये तक की रकम मिलेगी। बैंक के करीब 96.09 फीसदी जमाकर्ता इसके पात्र हैं।