6 वर्षों बाद जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण का होगा गठन, यूपी में सबसे अधिक 3 बेंच 

मुंबई-जीएसटी लागू होने के छह वर्षों के लंबे इंतजार के बाद पहले चरण में केंद्र सरकार ने जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण गठित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में प्राधिकरण की 31 बेंच होंगी। इनमें सबसे अधिक तीन बेंच उत्तर प्रदेश में होंगी। यह बेंच लखनऊ, आगरा और प्रयागराज में होंगी। इस गठन से कारोबारियों के विवादों का तेजी से निपटान होगा। फिलहाल किसी विवाद के लिए उच्च अदालत में शिकायतकर्ता को जाना होता है। 

अधिसूचना के मुताबिक, दिल्ली को छोड़कर ज्यादातर केंद्र शासित प्रदेशों में कोई स्वतंत्र पीठ नहीं है और इसे दूसरे राज्यों के साथ साझा करना होगा। गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में 2-2 बेंच होंगी। इस गठन के बाद अब न्यायाधिकरणों के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान, योग्य सदस्यों की नियुक्ति और जरूरी बुनियादी ढांचे और संसाधन उपलब्ध कराने का अगला चरण शुरू होगा। 2017 में लागू किए गए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ने पूरे देश के लिए एक प्रभावी तरीका बनाया। हालांकि, प्राधिकरण नहीं होने से शिकायतों का हल निकालना मुश्किल हो गया। अदालतों में मामलों की लाइन लग गई थी। 

जुलाई 2022 में जीएसटी प्राधिकरण की स्थापना को लेकर मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया था। बाद में फरवरी 2023 में, काउंसिल ने प्राधिकरण की स्थापना की इजाजत देते हुए रिपोर्ट पारित करने पर सहमति जताई थी। हालांकि, अब भी इस पर कोई सफाई नहीं है कि ये कस्टम, एक्साइज और सर्विसेज टैक्स अपीलीय प्राधिकरण की जगह लेगा या नहीं। 

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