स्पाइसजेट के अजय सिंह से सुप्रीमकोर्ट ने कहा, आप मर भी जाएं तो कोई परवाह नहीं
मुंबई- स्पाइसजेट एयरलाइन के चेयरमैन अजय सिंह पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। कोर्ट ने अजय सिंह से कहा है कि अगर15 सितंबर तक 4.15 करोड़ (पांच लाख डॉलर) की किस्त का भुगतान नहीं करेंगे तो आपको तिहाड़ जेल भेज देंगे। इसके साथ ही उन्हें 10 लाख डॉलर के डिफॉल्ट अमाउंट का भी भुगतान करने को कहा गया है। कोर्ट ने कहा, आप अगर मर भी जाएं, तो हमें कोई परवाह नहीं है।
14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अजय सिंह के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा, हमें सख्त कदम उठाना होगा। अगर आप एयरलाइंस बंद भी कर देते हैं तो हमें परवाह नहीं है। अब बहुत हो गया, आपको समझौते की शर्तों को मानना होगा। उन्हें हर सुनवाई पर मौजूद रहना होगा। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।
दरअसल, क्रेडिट सुइस और स्पाइसजेट के बीच 2015 से कानूनी विवाद चल रहा है। क्रेडिट सुइस ने एयरलाइन पर 2.4 करोड़ डॉलर के बकाये का दावा किया है। मद्रास हाई कोर्ट ने 2021 में कंपनी को बंद करने का आदेश दिया था। लेकिन अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया था और दोनों पक्षों को इसका समाधान निकालने के लिए कहा था।
पिछले साल अगस्त में दोनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वे मामले को निपटाने के लिए सहमत हो गए हैं। लेकिन इसी साल मार्च में क्रेडिट सुइस ने स्पाइसजेट के एमडी अजय सिंह के खिलाफ अवमानना का मामला दायर किया था। एयरलाइन का कहना था कि कंपनी सेटलमेंट की शर्तों के मुताबिक अपने बकाये का भुगतान करने में नाकाम रही है।