अब महज 10 दिन में ही आईटीआर का पूरी हो जाएगी प्रक्रिया – सीबीडीटी
मुंबई- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने मंगलवार को इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया है। CBDT ने बयान में कहा कि टैक्सपेयर द्वारा वेरिफिकेशन होने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस करने में लगने वाले समय को घटाकर 10 दिन कर दिया गया है। सीबीडीटी ने कहा कि करदाताओं को बेहतर सुविधा देने के लिए आयकर विभाग लगातार प्रयास कर रहा है।
सीबीडीटी ने कहा, “वित्त वर्ष 2022-23 के लिए दाखिल रिटर्न के लिए वेरिफिकेशन के बाद आयकर रिटर्न का एवरेज प्रोसेसिंग टाइम आकलन वर्ष 2019-20 के लिए 82 दिनों और आकलन वर्ष 2022-23 के लिए 16 दिनों की तुलना में घटाकर 10 दिन कर दिया गया है। सीबीडीटी ने कहा, ‘आयकर विभाग आईटीआर को त्वरित और कुशल तरीके से प्रोसेस्ड करने के लिए तैयार है।’
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मंगलवार को कहा कि वित्तवर्ष 2022-23 के लिए 6.98 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए, जिनमें से 6.84 करोड़ वेरिफाइड हैं। छह करोड़ से ज्यादा आईटीआर यानी कुल सत्यापित रिटर्न में से 88 प्रतिशत को प्रोसेस्ड किया जा चुका है।
आयकर विभाग ने बयान में कहा है कि टैक्स असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 2.45 करोड़ से अधिक रिफंड पहले ही जारी किए जा चुके हैं।आयकर एवं कॉरपोरेट कर से संबंधित शीर्ष निकाय सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि कुछ आयकर रिटर्न (आईटीआर) के मामले में टैक्सपेयर्स की तरफ से कुछ जानकारी न मुहैया कराने या जरूरी कदम न उठाने से विभाग उनका रिटर्न प्रोसेस नहीं कर पा रहा है।
सीबीडीटी के मुताबिक, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए दाखिल किए गए कुल आईटीआर में से लगभग 14 लाख रिटर्न को करदाताओं ने अभी तक सत्यापित नहीं किया है। इसके अलावा विभाग ने 12 लाख करदाताओं से आय से संबंधित अतिरिक्त जानकारी मांगी है और इस संबंध में उन्हें ई-फाइलिंग खातों से अवगत करा दिया गया है।