एक्स से कमाते हैं पैसा तो देना होगा टैक्स, जानिए कितना लगेगा जीएसटी
मुंबई- सोशल मीडिया कंपनी एक्स (पूर्व में ट्विटर) से विज्ञापन राजस्व साझाकरण योजना के तहत यूजर्स को मिलने वाली आय को GST कानून के तहत आपूर्ति माना जाएगा और इस पर 18 प्रतिशत की दर से कर देना होगा। विशेषज्ञों ने यह बात कही।
उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति की किराये से आय, बैंक सावधि जमा (FD) पर ब्याज और अन्य प्रोफेशनल सर्विसेज सहित विभिन्न सेवाओं से कुल आय एक वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक हो जाती है, तो उस पर टैक्स लगेगा।
हाल ही में, X ने अपने प्रीमियम ग्राहकों या सत्यापित संगठनों के लिए विज्ञापन राजस्व साझा करना शुरू किया है। इस राजस्व साझाकरण कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए अकाउंट में पिछले तीन महीनों में पोस्ट पर 1.5 करोड़ ‘इंप्रेशन’ और कम से कम 500 ‘फॉलोअर्स’ होने चाहिए। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने हाल ही में एक्स से राजस्व हिस्सेदारी प्राप्त करने के बारे में ट्वीट किए हैं।
विशेषज्ञों ने कहा कि 20 लाख रुपये की सीमा की गणना के लिए ऐसी आमदनी को शामिल किया जाएगा जो आमतौर पर GST से मुक्त हैं। हालांकि, छूट वाली आय पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। वर्तमान में, 20 लाख रुपये से अधिक की सेवाओं से राजस्व या आय अर्जित करने वाले व्यक्ति और संस्थाएं माल और सेवा कर (GST) पंजीकरण लेने के लिए पात्र हैं।
मिजोरम, मेघालय, मणिपुर जैसे कुछ विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए यह सीमा 10 लाख रुपये है। यदि कोई व्यक्ति बैंकों से सालाना 20 लाख रुपये की ब्याज आय अर्जित करता है, और जो न तो GST का भुगतान करता है और न ही जीएसटी पंजीकरण कराया है।
अब, यदि वह व्यक्ति ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म से कोई अतिरिक्त कर योग्य आय, मान लीजिए एक लाख रुपये हासिल करता है, तो उसे जीएसटी पंजीकरण कराना होगा और 20 लाख रुपये से ऊपर की रकम यानी एक लाख रुपये पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। कंटेंट मेकर्स ट्विटर से आय हासिल करता है तो वह जीएसटी के तहत ‘सेवाओं का निर्यात’ मानी जाएगी, क्योंकि ट्विटर भारत से बाहर है और परिणामस्वरूप, आपूर्ति का स्थान भारत के बाहर है।