आयकर रिटर्न भरने के बाद भी करना होगा यह काम, नहीं तो लगेगा जुर्माना

मुंबई-अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो फटाफट इसे पूरा कर लें। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। अब सिर्फ एक दिन ही बाकी रह गया है। इसके बाद आपको आयकर विभाग की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने अपना आईटीआर फाइल कर दिया है, तो भी काम अभी पूरा नहीं हुआ है।  

आईटीआर (ITR) फाइल करने के बाद बहुत ही जरूरी काम जरूर निपटा लें, वरना ये प्रोसेस अधूरा रह जाएगा और आपका रिटर्न नहीं आएगा। टैक्सपेयर्स के लिए केवल आईटीआर भरना ही काफी नहीं है। आईटीआर भरने के बाद इसका वेरिफिकेशन (ITR-V) कराना भी जरूरी है। इसके बिना फाइलिंग की प्रॉसेस पूरी नहीं मानी जाती है। 

रिटर्न भरने से ज्यादा जरूरी उसका वेरिफिकेशन माना जाता है। ऑनलाइन मोड से आईटीआर दाखिल करने के बाद उसका ई-वेरिफिकेशन (ITR E-Verification) करना बेहद जरूरी होता है। अगर टैक्सपेयर समय पर ITR भर देता है लेकिन उस ITR को वेरिफाई कराना भूल जाता है तो ITR फाइलिंग प्रॉसेस पूरी नहीं समझी जाएगी। आपको इसके लिए नोटिस भी मिल सकता है। 

अगर आपने ITR फाइल कर दिया है और टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, तो आप घर बैठे जान सकते हैं कि आपको कब टैक्स रिफंड मिलेगा। आयकर विभाग के पोर्टल पर एक नई सर्विस शुरू हो गई है। अब आप एनएसडीएल (NSDL) की वेबसाइट में जाकर या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर विजिट करके अपने रिफंड स्‍टेटस को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। 

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अबतक 6 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए जा चुके हैं। यह संख्या पिछले साल 31 जुलाई तक दाखिल किए गए आईटीआर के आंकड़े को पार कर गई है।वेतनभोगी वर्ग और ऐसे लोग जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। 

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