27 फीसदी लोगों ने नहीं फाइल किया आयकर रिटर्न, लग सकता है 5000 दंड
मुंबई- इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं, लेकिन अभी तक 27% टैक्सपेयर ने अपना ITR दाखिल नहीं किया है। अन्य 14% करदाताओं का कहना है कि वे 31 जुलाई की तय समय सीमा तक टैक्स नहीं भर पाएंगे।
यह बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल्स के सर्वे में सामने आई है। 31 जुलाई के बाद रिटर्न भरने पर 5 हजार रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
लोकल सर्कल्स के सर्वे में ITR फाइल नहीं कर पाने की वजह मानसून की बारिश बताई जा रही है। देश के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादातर लोग अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए डेडलाइन 2 सप्ताह बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि बाढ़ और बिजली कटौती के कारण ऐसा करना मुश्किल हो गया है।
31 जुलाई के बाद ITR फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को लेट फीस देनी होगी। अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तब उसे 5000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। अगर टैक्सपेयर की एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए भरने होंगे।