अंबानी बंधुओं के मामले में सेबी को झटका, 25 करोड़ का जुर्माना सैट ने किया रद्द 

मुंबई- प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने सेबी के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज मामले में अधिग्रहण मानदंडों का पालन न करने के लिए मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और अन्य संस्थाओं पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। सैट ने बाजार नियामक को चार सप्ताह के भीतर 25 करोड़ रुपये की राशि भी वापस करने का निर्देश दिया। 

सैट ने शुक्रवार को 124 पेज के आदेश में कहा, हमने पाया कि अपीलकर्ता ने एसएएसटी (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियमों का उल्लंघन नहीं किया है। अपीलकर्ता पर जुर्माना लगाना कानूनन सही नहीं है। इसलिए इस आदेश को रद्द किया जाता है। अप्रैल 2021 में सेबी ने साल 2000 के रिलायंस इंडस्ट्रीज मामले में अधिग्रहण मानदंडों का पालन न करने के लिए मुकेश अंबानी उनकी पत्नी नीता, अनिल अंबानी उनकी पत्नी टीना अंबानी और अन्य संस्थाओं पर कुल 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। 

सेबी ने आदेश में कहा था कि रिलायंस के प्रमोटर और पर्सन्स एक्टिंग इन कॉन्सर्ट (पीएसी) 2000 में कंपनी में 5 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी के अधिग्रहण का खुलासा करने में विफल रहे। 2005 में मुकेश और अनिल अलग-अलग हो गए थे। गौरतलब है कि सेबी के कई मामले में सैट ने उसके खिलाफ आदेश दिया है।  

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