जन्मदिन पर मिले उपहार पर भी देना होता है टैक्स, जानिए कैसे लगेगा टैक्स
मुंबई- ITR फाइल करते समय आपको कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इन्हीं में से एक है आपको मिले गिफ्ट्स की सही जानकारी देना। ITR फाइल करते समय दिवाली, बर्थडे, एनिवर्सरी या किसी भी अन्य मौके पर मिलने वाले गिफ्ट्स की जानकारी भी देनी होती है।
ऐसे में आपको ITR भरते समय इस बात का ध्यान रखना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिल सकता है।
इनकम टैक्स के नियमों के तहत अगर आपको एक साल में 50 हजार रुपए से अधिक कीमत के गिफ्ट मिले हैं तो इस पर आपको टैक्स देना होगा। गिफ्ट पर लगने वाला इनकम टैक्स किसी एक गिफ्ट पर नहीं लगता है, बल्कि यह एक वित्त वर्ष में मिले कुल गिफ्ट्स पर लगता है।
दिवाली या किसी भी अन्य मौके पर मिलने वाले गिफ्ट्स को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यानी ‘अन्य स्रोतों से आय’ माना जाता है। इसे आपकी कुल आय (ग्रॉस इनकम) में जोड़ा जाता है। इसीलिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते समय इसकी जानकारी देनी होती है। इस पर आपके टैक्स स्लैब के अनुसार ही टैक्स देना होता है।
आयकर कानून, 1961 के सेक्शन 56(2)(x) के तहत करदाता को मिले गिफ्ट्स पर कर देनदारी बनती है। टैक्स के दायरे में आने वाले गिफ्ट्स में ये चीजें शामिल हैं। चेक या कैश में मिली 50 हजार रुपए से ज्यादा की रकम। जमीन, बिल्डिंग आदि जैसी कोई भी अचल संपत्ति, जिसकी स्टांप ड्यूटी वैल्यू 50 हजार रुपए से ज्यादा हो। 50 हजार रुपए से ज्यादा की ज्वेलरी, शेयर, पेंटिंग्स या अन्य महंगी चीजें। अचल संपत्ति के अलावा 50 हजार रुपए से ज्यादा की कोई भी प्रॉपर्टी।
अगर आपको अपने परिवार के सदस्यों से गिफ्ट मिलता है जिनके साथ आपक ब्लड रिलेशन है तो इस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। आप अपने परिवार के सदस्यों से कितनी भी कीमत का गिफ्ट ले सकते हैं या दे सकते हैं। यह टैक्सेबल नहीं है।
वित्त वर्ष 2022-23 (असेसमेंट ईयर 2023-24) के लिए 18 जुलाई 2023 तक 3 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल हो चुके हैं। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2023 है। अगर आपने अब तक ITR फाइल नहीं किया है तो जल्द कर दें।