सिनेमाघर में खाने-पीने के सामान सस्ते, जीएसटी 18 फीसदी से घटकर पांच फीसदी 

मुंबई- सिनेमाघर के अंदर खाने-पीने के सामान अब सस्ते हो जाएंगे। जीएसटी परिषद ने इस पर लगने वाले 18 फीसदी कर को घटाकर पांच फीसदी कर दिया है। परिषद ने सिनेमा टिकटों की बिक्री और पॉपकॉर्न या कोल्ड ड्रिंक आदि जैसे खाने की चीजों पर चर्चा की। परिषद ने कहा, जब उन्हें एक साथ मिलाकर बेचा जाता है, तो पूरी आपूर्ति को समग्र आपूर्ति के रूप में माना जाना चाहिए। मूल आपूर्ति की लागू दर के अनुसार कर लगाया जाना चाहिए। 

फिटमेंट कमिटी ने प्रस्ताव दिया था कि सिनेमा हॉल में मिलने वाले खाने पर 5 फीसदी जीएसटी लगाई जाए, न कि 18 फीसदी। कई सिनेमा हॉल इसके लिए ग्राहकों से 18 फीसदी जीएसटी वसूल रहे हैं। कमिटी का कहना था कि सिनेमा हॉल में मिलने वाले खाने पर भी उतनी ही जीएसटी लगनी चाहिए जितनी रेस्तरां में लगती है। 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कैंसर दवाओं को जीएसटी से छूट मिली है। अगर कोई निजी उपयोग के लिए भी दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कैंसर की दवा डिनुटुक्सिमैब विदेशों से मंगाता है तो उस पर भी आईजीएसटी नहीं लगेगा। इस पर अभी तक 12 फीसदी कर लगता है। इसके एक डोज की कीमत 63 लाख रुपये तक है। 

इसी तरह फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पज (एफएसएमपी) के आयात पर जीएसटी से छूट को भी मंजूरी दे दी है। फिटमेंट कमेटी का कहना था कि जिस दवा की कीमत 26 लाख हो और जिसके लिए क्राउड फंडिंग से पैसा जुटाते हों, उसे जीएसटी के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए। मंत्रियों के समूह ने इस पर सहमति जताई थी। 

बिना पके हुए स्नैक्स पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया है। इमिटेशन और जरी धागे पर कर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।बच्चों के आयातित खाद्य उत्पाद पर भी आईजीएसटी खत्म कर दिया गया है। 

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