घरों में चलने वाले बिजली उपकरणों के लिए जल्द लागू होंगे सुरक्षा मानक 

मुंबई- सरकार जल्द ही घरेलू बिजली उपकरणों के लिए जल्द ही सुरक्षा मानक लागू करेगी। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के एक अधिकारी ने बताया, इन सामानों के लिए क्वॉलिटी कंट्रोल (गुणवत्ता नियंत्रण) को अनिवार्य किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य चीन जैसे देशों से घटिया वस्तुओं के आयात को रोकना और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। 

डीपीआईआईटी में संयुक्त सचिव संजीव ने बताया, घरेलू, वाणिज्यिक और इसी तरह के बिजली उपकरणों की सुरक्षा के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के तहत 85 मानकों को शामिल किया जाएगा। इस कदम से इन उत्पादों की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने में मदद मिलेगी। इन उपकरणों के मसौदा पर चर्चा करने के लिए संबंधित हितधारकों के साथ बैठक भी हुई थी। बैठक में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), उद्योग संघों, विभिन्न मंत्रालयों और उद्योग के 50 से अधिक हितधारकों ने भाग लिया। 

मसौदा आदेश के अनुसार, नए नियम के तहत घरेलू बिजली उपकरण रेटेड वोल्टेज 250 वोल्ट एकल-चरण एसी या 415 वोल्ट तीन-चरण एसी से अधिक नहीं होगा। अंतिम आदेश जारी होने के बाद बिना बीआईएस मार्क के इन वस्तुओं का उत्पादन, बिक्री, आयात और भंडारण नहीं किया जा सकेगा। गुणवत्ता मानदंड लाूग होने से खिलौनों का आयात काफी कम हो गया है और निर्यात में उछाल आया है। इसी तरह का मकसद घरेलू उपकरणों के लिए भी है। 

छह श्रेणियों में विभाजित इन उत्पादों में वैक्यूम क्लीनर, शेवर हेयर, मसाज उपकरण, स्टीम कुकर, हीटिंग टूल, कॉफी मेकर और फूड प्रोसेसर शामिल हैं। इसमें से ज्यादातर सामान चीन से आयातित होते हैं। 

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