अब कहीं भी उपयोग हो सकेगा डेबिट और क्रेडिट कार्ड, आरबीआई ला रहा नियम 

मुंबई- अब डेबिट और क्रेडिट कार्ड का उपयोग कहीं भी किया जा सकेगा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा है कि कार्ड खास नेटवर्क के लिए जारी नहीं किया जाएगा। इसे सभी नेटवर्क पर इस्तेमाल करने की छूट होनी चाहिए। बुधवार को इस संबंध में इन कार्डों के नियमों के बदलाव संबंधी प्रस्ताव जारी किया है। इसे एक एक्तूबर से लागू किया जा सकता है। 

आरबीआई ने इस प्रस्ताव पर आम लोगों से राय मांगी है। केंद्रीय बैंक के इस फैसले के बाद डेबिट, प्री-पेड कार्ड के नियम बदल सकते हैं। आरबीआई का मकसद कार्ड नेटवर्क की भूमिका मर्चेंट (दुकानदार) और कार्ड जारीकर्ताओं के बीच लेनदेन को सुविधाजनक बनाना है। ऐसा करने के लिए कार्ड नेटवर्क इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराते है। इसके लिए वो फीस भी वसूलते है। 

दरअसल, अभी तक ऐसा होता है कि कुछ क्रेडिट या डेबिट कार्ड कहीं-कहीं नहीं चलते हैं। ऐसा आमतौर पर मर्चेंट (दुकानदारों) के साथ भुगतान के समय होता है। कुछ क्रेडिट कार्ड केवल चुनिंदा दुकानदारों के साथ ही स्वैप हो सकते हैं। हर मर्चेंट सभी नेटवर्क स्वीकार नहीं करता है। कहीं वीजा कार्ड नहीं चलता है तो कहीं मास्टर कार्ड नहीं चलता है। 

भारत के रुपे कार्ड को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई नए नियम ला रहा है। क्योंकि अमेरिकी वीजा और मास्टर कार्ड ही आमतौर पर कार्ड सुविधाएं उपलब्ध कराती है। साथ ही इनके नेटवर्क में रुपे कार्ड की एंट्री नहीं होती है। आरबीआई ने कहा, समीक्षा करने पर यह पाया गया कि कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ताओं (बैंकों और गैर-बैंकों) के बीच मौजूद व्यवस्थाएं ग्राहकों के लिए विकल्प की उपलब्धता के लिए अनुकूल नहीं हैं।  

कार्ड जारीकर्ताओं को कार्ड नेटवर्क के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं करना चाहिए जो ग्राहकों को अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता हो। कार्ड जारीकर्ता एक से अधिक कार्ड नेटवर्क पर कार्ड जारी करेंगे। कार्ड जारीकर्ता अपने ग्राहकों को कई कार्ड नेटवर्कों में से किसी एक को चुनने का विकल्प प्रदान करेंगे। इस विकल्प का उपयोग ग्राहक या तो जारी होने के समय या उसके बाद किसी भी समय कर सकते हैं। 

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